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आंध्र प्रदेश: रिश्‍तेदार से कराया पत्‍नी का बलात्कार, दोनों को दस वर्ष की कैद

यहां की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दस साल कैद की सजा सुनाई है जिसने अपने रिश्तेदार की अपनी पत्नी से बलात्कार करने में मदद की. आरोपी ने ऐसा इसलिए किया कि उसकी पत्‍नी प्रेग्‍नेंट हो सके और बच्चे को जन्म दे सके.

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यहां की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दस साल कैद की सजा सुनाई है जिसने अपने रिश्तेदार की अपनी पत्नी से बलात्कार करने में मदद की. आरोपी ने ऐसा इसलिए किया कि उसकी पत्‍नी प्रेग्‍नेंट हो सके और बच्चे को जन्म दे सके.

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रिश्तेदार को भी दस वर्ष कैद की सजा दी गई है.

अदालत ने पेंटम राजू और उसके रिश्तेदार नवीन को सश्रम कारावास के अलावा एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन के मुताबिक 12 जनवरी 2010 को नवीन ने राजू की पत्नी का दंपति के आवास पर बलात्कार किया जबकि राजू अपनी पत्नी को पकड़े रहा.

पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद दोनों को नारायणगुडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

जांच से पता चला कि राजू और पीड़िता की 2004 में शादी हुई थी और उन्हें एक लड़की हुई, लेकिन लड़की की कुछ दिनों के अंदर ही मौत हो गई और उसके बाद पीड़िता कभी गर्भवती नहीं हुई.

इसलिए राजू चाहता था कि उसकी पत्नी नवीन से संबंध बनाए और गर्भ धारण करे जिस कारण नवीन ने पीड़िता से बलात्कार किया.

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