सुब्रत रॉय पर काली स्याही फेंकने वाले मनोज शर्मा पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ 11 मुकदमे चल रहे हैं. इसमें इंस्पेक्टर से पिस्टल की लूट और एडीएम की हत्या के प्रयास जैसे मामले भी हैं. मंगलवार को सहारा प्रमुख पर स्याही फेंकने वाले मनोज शर्मा की मुसीबत फिर बढ़ सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हरकत का संज्ञान लिया है और उन पर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का मुकदमा चल सकता है. उनको कोर्ट की अवमानना का एक नोटिस भेजा जा चूका है जिसकी सुनवाई 24 अप्रैल को तय है.
कुर्ता फाड़, देह उघाड़ प्रदर्शन में माहिर हैं
मनोज शर्मा कुरताफाड़, देहउघाड़ प्रदर्शन के माहिर हैं. सुब्रत रॉय पर स्याही फेंकने वाले मनोज शर्मा प्रदर्शन और तोड़फोड़ के पुराने खिलाड़ी हैं. जहां इनको मौका मिलता है बदनामी से नाम करने वहां पहुंच जाते हैं. पेशे से वकील हैं पर काम प्रोफेशनल प्रदर्शनकारी का है. इसके चलते ये कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, पर इनका दिल है कि मानता नहीं.
कलमाड़ी पर फेंकी थी चप्पल
2011 में मनोज शर्मा ने सुरेश कलमाड़ी पर चप्पल फेंका था, जब कलमाड़ी पटियाला हाउस कॉम्प्लेक्स में पेश होने जा रहे थे. वापस गए तो ग्वालियर के वकीलों ने इनका हौसला बढ़ाया तो साहब थोड़ा और बढ़ लिए.
बनवाया अटल का नकली मृत्यु प्रमाणपत्र
2006 में मनोज शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नकली मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपना नाम चमकाया था. इन पर हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामले भी हैं और इनका दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक मकान है.
वकील पर किया था चाकू से हमला
मनोज शर्मा कभी ग्वालियर बार एसोशिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे पर जब किसी वकील पर इनके द्वारा चाक़ू से हमले की वारदात सामने आई तो इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया. उनके गृह नगर ग्वालियर के विभिन्न थानों में मनोज शर्मा पर कुल 11 मामले दर्ज है.
ये हैं मनोज शर्मा के खिलाफ मामले
1 अपराध क्रमांक - 87/99- धारा - आईपीसी -341,343, मारपीट, थाना जनकगंज
2. अपराध क्रमांक - 63/01- धारा -आईपीसी -325-, मारपीट, थाना कोतवाली
3. अपराध क्रमांक - 69/02- धारा आईपीसी -420, 467, 468, धोखाधड़ी, कोतवाली थाना
4. अपराध क्रमांक - 216/04- धारा आईपीसी 435, 327, मारपीट, कोतवाली थाना
5. अपराध क्रमांक - 35/06 धारा - 110, अापराधिक किस्म, थाना कोतवाली
6. अपराध क्रमांक - 225/06 धारा 427- तोडफोड़ और नुकसान पहुंचाना, थाना कोतवाली
7. 158/06 , धारा, 393, 353, 332,सब इंस्पेक्टर से पिस्टल की लूट, झांसी रोड थाना
8.96/07, धारा 323,325,504, मारपीट,कोतवाली थाना
9. 120/07, धारा 307,353, 332, एडीएम की हत्या का प्रयास, थाना कोतवाली
10. 10/12 धारा 151, शांति भंग, कोतवाली थाना
11. 370/12, धारा 353, 332, 427, 3/5 शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, थाना कोतवाली
12 18-09-2012 में रासुका की कार्रवाई की गई, कोतवाली पुलिस ने की थी