महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के मामले पर 15 दिन के अंदर सरकार फैसला ले लेगी. राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी शिव संग्राम के सदस्य विनायक मेते के महाराष्ट्र विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई.
29 जुलाई को मामले की सुनवाई
शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण का विधेयक मार्च में विधानसभा ने पारित किया था. इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी . बॉम्बे हाईकोर्ट में 29 जुलाई को मामले की सुनवाई होनी है.
अदालत में अपना पक्ष रखेगी सरकार
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले ने विधान परिषद में कहा कि मराठा समाज के लोगों को आरक्षण देने के बारे में सरकार जल्द ही निर्णय लेगी. इस संदर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट के 7 अप्रैल, 2015 को दिए आदेश के अनुसार आने वाले 15 दिन के अंदर राज्य का सामान्य प्रशासन विभाग संशोधित आदेश जारी करेगा . उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी.
जाट आरक्षण रद्द
महाराष्ट्र सरकार का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने जाट समुदाय को आरक्षण के फैसले को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया. अदालत ने कहा कि आरक्षण का फैसला समुदाय को पीछे ले जाने वाला होगा.