सजा सुनने के बाद परेशान संजय दत्त और उनके चाहने वालों के लिए एक छोटी सी उम्मीद दिखने लगी है. ये रास्ता सुझाया है पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने. उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील की है कि वो संविधान की अनुच्छेद 161 के तहत संजय दत्त को माफ कर दें.
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प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू महाराष्ट्र के राज्यपाल क़े शंकरनारायणन को चिट्ठी लिखी है. जिसमें अपील की गई है कि संजय दत्त की सजा माफ कर दिया जाए.
पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू की चिट्ठी
इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजय द्त्त ने बिना लाइसेंस के हथियार रखने का गुनाह किया है लेकिन उसके लिए संजय दत्त बीस साल से मानसिक सजा भुगत रहे हैं. इस दौरान उन्होंने काफी परेशानी का सामना किया है. इसके अलावा संजय दत्त 18 महीने जेल में भी गुजार चुके हैं.
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सबसे बड़ी बात ये है कि संजय दत्त को 1993 बम धमाके में किसी भी भूमिका के लिए दोषी नहीं करार दिया गया है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्म्स ऐक्ट के तहत न्यूनतम सजा सुनाई है.
संजय दत्त ने कुछ साल पहले ही शादी की है उनके दो छोटे बच्चे भी हैं. उनके पिता ने भी समाज की बहुत सेवा की है. ऐसे में संजय दत्त को संविधान की अनुच्छेद 161 के तहत माफी दे देनी चाहिए.
क्या है अनुच्छेद 161
अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी भी सजायाफ्ता मुजरिम की सजा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं.
संजय दत्त के परिवार में निराशा का माहौल है. उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल करने की बात कह रहे हैं. अब जस्टिस काटजू के पत्र से भी दत्त परिवार में एक उम्मीद जगी है.