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AAP का आरोप- दिल्ली में MCD की सह से चल रहा अवैध पार्किंग का खेल

तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली के किसी भी प्राइवेट मॉल और अस्पताल के मालिक जनता से पार्किंग चार्ज नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें FAR यानी फ्लोर एरिया रेश्यो में कमर्शियल घोषित नहीं किया गया है.

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जरनैल सिंह
जरनैल सिंह

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दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एमसीडी और प्राइवेट मॉल-अस्पताल मालिकों पर मिली-भगत से दिल्ली में अवैध पार्किंग का धंधा चलाने का आरोप लगाया है. AAP ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मॉल्स और अस्पताल पार्किंग फ्री नहीं कर रहे हैं.

तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली के किसी भी प्राइवेट मॉल और अस्पताल के मालिक जनता से पार्किंग चार्ज नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें FAR यानी फ्लोर एरिया रेश्यो में कमर्शियल घोषित नहीं किया गया है.

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने ये साफ कहा है कि जो जमीन इन मॉल्स और अस्पतालों को दी गई है वो इसी शर्त पर दी गई थी कि वो जनता से पार्किंग चार्ज नहीं ले सकते. एमसीडी द्वारा 2015-16 में जारी किए गए एक नोटिस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस नोटिस में एमसीडी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी प्राइवेट मॉल या अस्पताल का मालिक पार्किंग चार्ज लेगा तो एमसीडी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी.

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जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि ये नोटिस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है क्योंकि अखबारों में इस नोटिस की खबरें छपी तो सही लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

जरनैल सिंह ने कहा कि प्राइवेट मॉल और अस्पताल में रोजाना हजारों गाड़ियां आती हैं और पार्किंग शुल्क के रूप में करोडों रूपए इकठ्ठा होते हैं. जरनैल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मॉल्स और हॉस्पिटल्स के मालिकों के साथ-साथ इन रुपयों का एक हिस्सा एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की जेब में भी जाता है. इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश और एमसीडी के खुद के नोटिस के बावजूद भी अवैध पार्किंग का गोरखधंधा खूब फल-फूल रहा है.

जरनैल सिंह ने इस दौरान एमसीडी के सामने मांग रखीं कि दिल्ली में जितने भी प्राइवेट मॉल्स और हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में जल्द से जल्द पार्किंग शुल्क हटाया जाए और सालों से इन प्राइवेट मॉल्स और अस्पताल के मालिकों ने पार्किंग शुल्क के रूप में दिल्ली की जनता की जेब काटकर जो पैसा इकठ्ठा किया है उसकी वसूली इन मॉल्स और अस्पताल मालिकों से की जाए. इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सिर्फ साउथ एमसीडी में ही नहीं बल्कि नार्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी में भी कोर्ट का ये आदेश लागू होना चाहिए.

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