मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने एक सर्कुलर जारी कर वैसे लोगों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है जिनके पास पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख (पीओजेकेएल) की डिग्री है.
एमसीआई की ओर से जारी एक पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा संघ शासित क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है. इसके कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरन कब्जा जमाया है. लिहाजा, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट को आईएमसी एक्ट, 1956 के तहत अनुमति लेनी होगी. पीओजेकेएल में किसी भी मेडिकल कॉलेज को ऐसी अनुमति नहीं दी गई है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.
[Important Notice]
Any medical qualification obtained from medical colleges located in Pakistan Occupied Jammu-Kashmir & Ladakh (PoJKL) will not be registered & persons possessing such certificates won't be allowed to practice modern medicine in India: Medical Council of India pic.twitter.com/aErX6k42zx
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 13, 2020
ये भी पढ़ें: नहीं हो सकी अमरनाथ यात्रा, लेकिन वैष्णो देवी यात्रा को इसलिए मिल गई अनुमति
एमसीआई ने पब्लिक नोटिस में लिखा है, इसे देखते हुए अवैध कब्जे वाले इस इलाके में मेडिकल कॉलेज से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं है और ऐसे लोगों को भारत में रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी. एमसीआई ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत अनुमति और मान्यता की जरूरत है.