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मोदी से मिलने के बाद बोलीं महबूबा- मुश्किल हालातों से गुजर रहा J-K

जम्मू-कश्मीर के निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद ने कहा कि अगर राज्य में लगी अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ की जाती है तो वह हुर्रियत ज्वाइन कर लेंगे. उनका कहना है कि मैं हुर्रियत से जुड़ने को तैयार हूं अगर वो लोग राजी हैं तो.

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मोदी और मुफ्ती (फाइल फोटो)
मोदी और मुफ्ती (फाइल फोटो)

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जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 35ए को लेकर चल रही बहस के बीच शुक्रवार को राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. पीएम से मिलने के बाद मुफ्ती ने कहा कि हमारे एजेंडे में ये तय था कि आर्टिकल 370 के तहत राज्य को मिल रहे स्पेशल स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा. पीएम ने भी इस मुद्दे पर सहमति जताई है.

वहीं उन्होंने 35ए के मुद्दे पर कहा कि राज्य में स्थिति सुधर रही है, उसके लिए कई तरह के निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि 35 ए के हटने से राज्य में निगेटिव मैसेज जाएगा, जिससे राज्य में काफी असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में काफी विविधताएं हैं. पिछले वर्ष राज्य में हालात काफी बिगड़े थे, अब 35ए के दोबारा चर्चा में आने से लोग फिर चिंतित हो रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि मैंने पीएम को कहा कि कश्मीर अभी मुश्किल हालात से गुजर रहा है. लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, उनके लिए विशेष दर्जा होना चाहिए. वहीं गुरुवार को महबूबा मुफ्ती ने इसी मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की.

विधायक ने दी हुर्रियत ज्वाइन करने की धमकी

जम्मू-कश्मीर के निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद ने कहा कि अगर राज्य में लगी अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ की जाती है तो वह हुर्रियत ज्वाइन कर लेंगे. उनका कहना है कि मैं हुर्रियत से जुड़ने को तैयार हूं अगर वो लोग राजी हैं तो.

1954 में प्रेसीडेंशियल आर्डर पर संविधान में यह अनुच्छेद शामिल किया गया था, जिसके तहत जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार एवं सुविधाएं दी गई हैं. साथ ही यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्माताओं को राज्य के लिए कानून बनाने की पूरी अजादी देता है, जिसे कानूनी तौर पर चुनौती भी नहीं दी जा सकती.

इस अनुच्छेद में प्रदत्त प्रावधान में जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को छोड़कर देश के सभी नागरिकों को जम्मू एवं कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी हासिल करने और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने से प्रतिबंधित किया गया है.

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दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था 'वी द सिटिजंस' ने सर्वोच्च अदालत में इस अनुच्छेद को चुनौती दी है और मामले में केंद्र सरकार ने पिछले महीने कहा था कि इस अनुच्छेद को असंवैधानिक करार देने से पहले इस पर वृहद चर्चा की जरूरत है. याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि 1954 में राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया था, बल्कि यह सिर्फ एक अस्थायी बंदोबस्त था.

 

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