मुंबई के मझगांव स्थित कोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को जमानत दे दी है. जमशेदपुर की अदालत ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. मझगांव की अदालत ने राज ठाकरे को50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
कोर्ट ने कहा है कि अब उन्हें इस मामले में जमशेदपुर की अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है. अब इस मामले पर रांची उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी.
इससे पहले जमशेदपुर कोर्ट के निर्देश पर राज ठाकरे ने मझगांव की अदालत में समर्पण करने का प्रयास किया. इस क्रम में पुलिस की अपराघ शाखा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. बाद में जमानत के बाद वे रिहा कर दिए गए. गौरतलब है कि इसी साल 2 फरवरी को जमशेदपुर की अदालत में राज ठाकरे के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था. बाद में इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई.