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सुप्रीम कोर्ट ने दी मोदी को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को बड़ी राहत दी है. उसने निलंबित आईएएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा को कहा कि अगर वह मोदी के खिलाफ लगाए गए व्यक्तिगत आरोप नहीं हटाएंगे तो वह उनके मामले की सुनवाई नहीं करेगा.

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नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को बड़ी राहत दी है. उसने निलंबित आईएएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा को कहा कि अगर वह मोदी के खिलाफ लगाए गए व्यक्तिगत आरोप नहीं हटाएंगे तो वह उनके मामले की सुनवाई नहीं करेगा. वह लड़की पर जासूसी के मामले और उन्हें फंसाने वाले अन्य मामलों पर तभी सुनवाई करेगा जब वह मोदी पर लगाए व्यक्तिगत आरोपों को वापस हटा लेंगे.

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जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस लोकुर की बेंच ने प्रदीप शर्मा से कहा कि आप क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं. अगर आपने व्यक्तिगत आरोपों को नहीं हटाया है तो कृपया हटा दीजिए. हमें देखना है कि आखिरी आदेश का पालन हो. अगर इस आदेश पर काम हुआ है तो हम आगे बढ़ेंगे अन्यथा हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे. गुजरात पुलिस ने कहा था कि शर्मा ने सीबीआई जांच के लिए दी दरख्वास्त में घटिया आरोप लगाए हैं जबकि कोर्ट ने उन्हें हटाने को कहा था.

शर्मा के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें 2010 से 2012 के बीच इसलिए निलंबित किया गया था क्योंकि मोदी को शक था कि उन्हें उस वीसीडी के बारे में मालूम है. उसमें उस महिला और मोदी के होने का आरोप है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इसलिए भी टार्गेट किया गया है कि वह आईपीएस ऑफिसर कुलदीप शर्मा के भाई हैं जो दंगों के समय पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक थे.

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कोर्ट की बेंच शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें उन्होंने इस बात की जांच की मांग की है कि किस तरह मोदी सरकार ने उन पर पांच आपराधिक मामले लगा दिए. उन्होंने मांग की है कि इस केस की गुजरात के बाहर सुनवाई हो और इसकी जांच सीबीआई करे. उन्होंने उस महिला के व्यक्तिगत अधिकारों की भी बात उठाई और कहा कि इसकी भी सीबीआई जांच हो.

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