लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के एक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है. मोदी को मेट्रोपोलिटन अदालत में दाखिल रिपोर्ट में गुजरात पुलिस ने क्लीन चिट दे दी.
अपराध पहचान शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने शुक्रवार को मेट्रोपोलिटन अदालत में रिपोर्ट दाखिल कर दी है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एमएच पटेल की अदालत में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया. मोदी को चुनाव आयोग के निर्देशों पर दर्ज मामले में क्लीन चिट दी गई है.
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस साल 30 अप्रैल को जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मोदी ने अहमदाबाद के रानिप इलाके में एक स्कूल में मतदान के तत्काल बाद संवाददाताओं को संबोधित करके विवाद खड़ा कर दिया था. उन्होंने इस दौरान भाजपा के चुनाव चिह्न कमल के फूल का भी प्रदर्शन किया.
कांग्रेस पार्टी ने उन पर चुनाव संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी. चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देते हुए अपने आदेश में कहा था कि मोदी ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126 (1) (ए) और 126 (आई) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. जन प्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) के इन प्रावधानों के तहत अधिकतम सजा दो साल तक का कारावास है.