सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित सहायक विधेयक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश कर दिया है. सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी और मुआवजा कानून को लोकसभा में रखा गया है. इन जरूरी विधयकों पर लोकसभा में 29 मार्च को चर्चा होगी.
इसके अलावा विभिन्न उपकरों को समाप्त करने के लिए उत्पाद एवं सीमा शुल्क कानून में संशोधन और नई जीएसटी व्यवस्था के तहत निर्यात एवं आयात के बिल देने संबंधित संशोधन भी सदन में रखे गए.
सरकार चाहती है कि जीएसटी से संबंधित विधेयक लोकसभा में 29 मार्च या अधिक से अधिक 30 मार्च तक पास हो जाएं. इसके बाद इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जाएगा. बिल पर चर्चा और उसे पास कराने के लिए 7 घंटे का समय अलॉट किया गया है.
सरकार का इरादा जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का है. जीएसटी लागू होने के बार उत्पाद, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे.