मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिजनेसमैन रतुल पुरी की 14 दिन की रिमांड मांगी है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड केस की सुनवाई के दौरान ईडी ने रतुल पुरी की रिमांड मांगी. रतुल को ईडी ने बुधवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था. इससे पहले बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में रतुल पुरी न्यायिक हिरासत में थे.
रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच के घेरे में हैं. रतुल पुरी पर उनकी कंपनी के जरिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है. इससे पहले प्रवर्तन निदेशलाय (ईडी) ने रतुल पुरी को 20 अगस्त को 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था.
मंगलवार को राउज एवेन्यु कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रतुल पुरी को 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. रतुल पुरी के खिलाफ सीबीआई और ईडी विभिन्न मामलों की जांच कर रही है.
सीबीआई ने रतुल पुरी, उनकी कंपनी, उनके पिता और प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, निदेशकों नीता पुरी (रतुल की मां और कमलनाथ की बहन), संजय जैन और विनित शर्मा के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. बैंक घोटाला मामले में ईडी ने पुरी को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
सीबीआई और ईडी कर रही हैं जांच
रतुल पुरी के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों संस्थाएं जांच कर रही हैं. सीबीआई ने रतुल पुरी के खिलाफ बैंकिंग घोटाला मामले में केस दर्ज किया था, वहीं ईडी ने रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था.
रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं. 3 सिंतबर तक ईडी को रतुल पुरी की कस्टडी मिली हुई थी. ईडी ने 20 अगस्त को रतुल पुरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामला तब अस्तित्व में आया जब बैंक लोन मामले की जांच शुरू हुई.