सरकार के 15वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने दो बड़े फैसले लिए और तीसरे की दिशा में अहम कदम बढ़ाया. प्रधानमंत्री ने यूपीए कार्यकाल में बनाई गई चार
कैबिनेट समितियों को मंगलवार को भंग कर दिया और मंत्रियों से प्रॉपर्टी का ब्योरा देने को कहा. इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक, गंगा सफाई के लिए सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही जिसके तहत नदी में कूड़ा फेंकने और थूकने पर दस दिन की जेल हो सकती है या फिर 1000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
महंगाई और UIDAI पर कमेटी भी भंग
भंग की गई कैबिनेट समितियां यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (यूआईडीएआई),
महंगाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मामलों पर
आधारित थीं.
सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यूआईडीएआई से जुड़े बड़े फैसले लिए जा चुके हैं और बाकी विषयों को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में रखे जाएंगे. महंगाई पर बनी कैबिनेट समिति के मामले भी अब आर्थिक मामलों की समिति देखेगी.
किसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में कैबिनेट सचिव के अधीन एक समिति बनाई
जाएगी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के मामलों को देखेगी. डब्ल्यू टी ओ के मामले
भी आर्थिक मामलों की समिति देखेगी. अगर जरूरत पड़ी तो पूरी कैबिनेट इस पर
विचार करेगी.
यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने यूपीए के फैसलों को भंग किया है. माना जा रहा है कि फैसले
लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है. इससे
पहले नई सरकार ने सभी मंत्री समूह (ईजीओएम और जीओएम) को भंग कर दिया
था.
मंत्रियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा
नरेंद्र मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति, देनदारी व किसी प्रकार के व्यावसायिक हित का ब्यौरा दो महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना होगा.
इन मंत्रियों से एक तरह से किसी भी प्रकार के व्यवसाय से अपने को दूर रखने को कहा गया है. उन्हें कहा गया है कि जो मंत्री सरकार में अपनी नियुक्ति होने से पहले किसी कारोबार के प्रबंधन या परिचालन से जुड़े थे तो उससे सभी तरह के संबंध समाप्त कर लें.
गंगा में थूकने और कूड़ा फेंकने पर होगी जेल
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अब इस बाबत एक कानून बनाने का पूरी तरह से मन बना चुकी है. सूत्रों के मुताबिक नदी की सफाई के लिए मोदी सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है. इस प्लान के मुताबिक गंगा नदी में अब कूड़ा फेंकने वालों की खैर नहीं होगी. नदी में कूड़ा फेंकने और थूकने पर दस दिन की जेल हो सकती है या फिर 1000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है. विश्वस्त सूत्रों की माने तो वाराणसी और हरिद्वार में गंगा नदी के सफाई अभियान के लिए एक घंटे का साउंड शो भी लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जाएगा.