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सास के ताने दहेज प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं: कोर्ट

सास-बहू के रिश्‍ते पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम व्‍यवस्‍था देते हुए कहा है कि सास का अपनी बहू को लगातार उपदेश देना, धक्‍का-मुक्‍की करना आदि कृत्‍य दहेज प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आता है.

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सास-बहू के रिश्‍ते पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम व्‍यवस्‍था देते हुए कहा है कि सास का अपनी बहू को लगातार उपदेश देना, धक्‍का-मुक्‍की करना आदि कृत्‍य दहेज प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आता है.

फटे-पुराने  कपड़े देना भी उत्‍पीड़न नहीं
कोर्ट ने इसे और स्‍पष्‍ट करते हुए कहा है कि सास का बहू को तलाक के लिए धमकी और पहनने के लिए फटे-पुराने कपड़े देना आदि भी दहेज-प्रताड़ना नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि अगर सास शादी के समय उपहार में दी गई चीजों को वापस ले लेती है, तो इसे अमानत में खयानत का मामला माना जाएगा और यह आईपीसी की धारा 406 के तहत आएगा. जस्टिस एस.बी. सिन्‍हा और सीरियक जोसेफ की खंडपीठ ने दक्षिण अफ्रीका स्थित अप्रवासी भारतीय पति और उसके ससुराल पक्ष के बीच वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान यह टिप्‍पणी की.

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