केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा आधार के प्रमोशन के लिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का इस्तेमाल करना उल्टा पड़ गया. धोनी की पत्नी साक्षी ने निजता को लेकर रविशंकर प्रसाद पर ही सवाल दाग दिए. दरअसल, आईटी मिनिस्ट्री से जुड़े एक ट्विटर हैंडल से धोनी के आधार से जुड़े फॉर्म की जानकारी ट्वीट कर दी गई. इस पर साक्षी ने सवाल उठाते हुए रविशंकर प्रसाद से पूछा कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं?
VLE of @CSCegov_ delivers #Aadhaar service to @msdhoni. Legendary cricketer's #Digital hook (shot). pic.twitter.com/Xe62Ta63An
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) 28 मार्च 2017
आईटी मिनिस्ट्री से जुड़े लोग धोनी के घर जाकर उनके आधार से जुड़ी चीजें अपडेट कर रहे थे. इसी का प्रचार ट्विटर से किया गया. इसी क्रम में एक ट्वीट में धोनी का फॉर्म भी पोस्ट कर दिया गया, जिस पर आपत्ति जताते हुए साक्षी ने रविशंकर प्रसाद से सवाल-जवाब किए. साक्षी ने कहा कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? आवेदन सहित आधार कार्ड का विवरण सार्वजनिक कर दिया गया है. इस पर मंत्री रविशंकर ने कहा कि नहीं, यह कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है. क्या यह ट्वीट किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करता है? जिस पर साक्षी ने कहा कि फॉर्म में भरी व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई हैं.
@rsprasad @CSCegov_ is there any privacy left ??? Information of adhaar card including application is made public property!#disappointed
— Sakshi Singh 🇮🇳❤️ (@SaakshiSRawat) 28 मार्च 2017
इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह सूचना मेरे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद. व्यक्तिगत जानकारी साझा करना अवैध है. इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी.
@SaakshiSRawat Thanks for bringing this to my notice. Sharing personal information is illegal. Serious action will be taken against this.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) 28 मार्च 2017
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं आधार
सरकार ने कहा है कि आधार कार्ड के अलावा अन्य पहचान पत्र भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. कानून मंत्री ने कहा- यह स्पष्ट किए जाने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आधार के इस्तेमाल के जरिए कई गरीबोन्मुख लाभों की आपूर्ति की इजाजत दी है. मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि आधार कल्याणकारी लाभों के लिए अनिवार्य नहीं है.
यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो ऐसी स्थिति में राशनकार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक अन्य पहचान पत्र इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड अधिनियम में यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि किसी योग्य व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी उसे लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा.