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केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार, फौरन मिली बेल

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में यूपी की रामपुर कोर्ट ने कसूरवार ठहराया है. सजा सुनाए जाने के बाद नकवी को हिरासत में ले लिया गया. इसके तुरंत बाद उन्हें जमानत दे दी गई.

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केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में यूपी की रामपुर कोर्ट ने कसूरवार ठहराया है. सजा सुनाए जाने के बाद नकवी को हिरासत में ले लिया गया. इसके तुरंत बाद उन्हें जमानत दे दी गई.

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रामपुर एडिशनल सिविल जज ने मुख्तार अब्बास नकवी को एक साल की सजा सुनाने के साथ-साथ 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. बाद में नकवी ने कहा कि यह मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है. नकवी का कहना है कि उन्हें इस केस में जबरन फंसाया गया है.

गौरतलब है कि मुख्तार अब्बास नकवी के ख‍िलाफ 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था. उन पर चुनाव के दौरान हंगामा करने और धारा 144 तोड़ने का आरोप लगा था, जिसे अदालत ने सही पाया है. नकवी के साथ 19 और लोगों को भी दोषी पाया गया है.

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