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मुंबई धमाका: हनीफ और फहमिदा दोषी करार

अगस्त 2003 में मुंबई में हुए दोहरे धमाकों में पोटा अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए हनीफ सईद, फहमिदा सईद और अशरफ अंसारी को दोषी करार दिया है.

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अगस्त 2003 में मुंबई में हुए दोहरे धमाकों में पोटा अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए हनीफ सईद, फहमिदा सईद और अशरफ अंसारी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा का ऐलान करने कि लिए 4 अगस्‍त की तारीख तय की है.

52 बेगुनाहों की धमाकों में गई थी जान
25 अगस्त 2003, दो धमाकों से गूंज उठा मुंबई. ये गूंज सुनाई दी थी गेटवे ऑफ इंडिया और ज़ावेरी बाज़ार से. पल भर में लोगों की चहल-पहल चीख पुकार में तब्दील हो गई. इस धमाके में करीब 52 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचाए गए. इन तीनों पर धमाके की साज़िश रचने और बम रखने के आरोप हैं.

8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ
पुलिस की माने तो ये लोग अगर अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब होते तो इनतक पहुंच पाना मुश्किल होता. इन लोगों ने दोनो ही बम दो अलग अगल टैक्सियों में रखे थे. धमाके में एक टैक्सी वाले की मौत हो गई जबकि दूसरा बच गया. उसी की निशानदेही पर पुलिस इन तक पहुंच पाई. पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. एक आरोपी एनकाउंटर में मारा गया. मारे गए आरोपी का नाम नज़ीर था और पुलिस रिकॉर्ड में वो लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था. एक सोलह साल की लड़की को भी पुलिस ने आरोपी बनाया और करीब 5 महीने तक हिरासत में रखा पर सबूतों की कमी की वजह से उसे छोड़ना पड़ा.

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