बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर ने हाई कोर्ट से कहा है कि वो 30 लाख से ऊपर का जुर्माना भरने में सक्षम नहीं है. ब्रजेश ठाकुर ने अपनी अर्जी में कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इस बड़े जुर्माने को भर सके. इस मामले के सामने आने के बाद सीबीआई और ईडी की तरफ से ब्रजेश ठाकुर के बैंक अकाउंट सील कर दिए गए थे. ब्रजेश ठाकुर ने अपनी अर्जी में कहा कि फिलहाल उसके पास फाइन भरने के लिए पैसे नहीं बचे हैं.
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाते वक्त अलग-अलग धाराओं में उस पर करीब 32 लाख का जुर्माना भी लगाया था. जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से ब्रजेश ठाकुर को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था. ब्रजेश ठाकुर के अलावा 18 और लोगों को भी इस मामले में दोषी ठहराया था. इस मामले में अभी तक सभी दोषी जेल में बंद है. दोषियों में एक दिलीप ने कुछ वक्त पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है, जिस पर सुनवाई 25 अगस्त को होनी है.
ब्रजेश ठाकुर ने दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत के 20 जनवरी और 11 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई (25 अगस्त) तक इस मामले में एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है. ब्रजेश ठाकुर ने अपनी अर्जी में कहा है कि निचली अदालत का दिया गया फैसला सही नहीं है और कोर्ट में उसको अपनी बात रखने का मौका ट्रायल के दौरान नहीं दिया गया.
बता दें कि ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन शोषण के आरोप थे. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे सही पाते हुए इसी साल 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर को दोषी करार दिया था. ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों से दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी हुई थी.
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामलाः दोषी ब्रजेश ठाकुर ने HC में लगाई जमानत की अर्जी
ये पूरा मामला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के सामने आने के बाद खुला था. इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर ब्रजेश ठाकुर का नाम आया, जो बिहार सरकार के बेहद करीब था. साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 20 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में आरोप तय किया. सीबीआई ने भी मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को ही बनाया. सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में बताया कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता रहा उसको ब्रजेश ठाकुर ही चला रहा था.