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सोनिया, राहुल की याचिका पर स्वामी को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया.

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बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया. यह नोटिस बंद हो चुके समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व हासिल करने में कथित धोखाधड़ी और धन की घपलेबाजी के मामले में जारी किया गया है. न्यायमूर्ति वी पी वैश ने पांच अगस्त को दोपहर ढाई बजे याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख निर्धारित की है.

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सोनिया गांधी की तरफ से पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की. न्यायमूर्ति वैश ने कहा, ‘मामला निचली अदालत में सुनवाई के लिए सात अगस्त को सूचीबद्ध है. मैं उससे पहले आदेश दूंगा.’

सिब्बल के अतिरिक्त ए एम सिंघवी, हरेन रावल और रमेश गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ता आरोपी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पेश हुए. कांग्रेस नेताओं ने स्वामी की शिकायत पर निचली अदालत के उन्हें तलब करने के आदेश को चुनौती दी है.

स्वामी ने अपनी शिकायत में यंग इंडियन द्वारा दैनिक के अधिग्रहण में धोखेबाजी और धन की घपलेबाजी का आरोप लगाया है. सोनिया गांधी के अतिरिक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी कोषाध्यक्ष मोती लाल वोरा यंग इंडिया के निदेशकों में शामिल हैं जिसे हाल में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) का तकरीबन 99 फीसदी सामान्य शेयर दिया गया है. एजेएल अंग्रेजी में ‘नेशनल हेराल्ड’, हिंदी में ‘नवजीवन’ और उर्दू में ‘कौमी आवाज’ का प्रकाशन करता था.

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उन्होंने 26 जून को निचली अदालत द्वारा जारी समन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान स्वामी ने आरोप लगाया कि उन्हें याचिकाओं की प्रति दिए बिना याचिकाएं दायर की गई हैं. सोनिया गांधी ने शिकायत को भी निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने अपने खिलाफ शिकायत को राजनीति से प्रेरित और राजनैतिक प्रतिशोध लेने के लिए दायर किया गया बताया है.

निचली अदालत ने 26 जून को सोनिया, राहुल, वोरा, पार्टी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को सात अगस्त को अपने समक्ष उपस्थित होने को कहा था.

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