यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस याचिका में तीनों नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसने नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित 2011-12 के उनके आयकर आकलन को फिर से खोलने के निर्देश दिए गए थे. न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने आज के लिए सुनवाई की तारीख तय की थी.
पिछली सुनवाई 13 नवंबर को हुई थी जिस दौरान न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि दो विकल्प हैं- पहला नोटिस जारी किया जाए और आकलन अधिकारी को फिर से मामले को खोलने की अनुमति दी जाए, या दूसरा विकल्प दो-तीन सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई की जाए और इस पर फैसला हो. अदालत ने औपचारिक तौर पर आयकर अधिकारियों को नोटिस नहीं जारी किया, क्योंकि महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालत में मौजूद हैं.
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को जारी आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी याचिका को सुनने की मंजूरी दी थी.
सोनिया गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से फिर से आकलन के आदेश को प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए. इस पर न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा. महाधिवक्ता ने कहा, इसमें एक कठिनाई है, यह पुरानी बात हो सकती है. सीकरी ने कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाती है और पुराने मुद्दे का ख्याल रखा जाएगा.
गौरतलब है कि 10 सितंबर को राहुल गांधी और सोनिया को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी जिसने 2011-12 के टैक्स आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट की ओर से किसी प्रकार की राहत से इनकार ने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं के आकलन वर्ष 2011-12 के रिकॉर्ड की जांच का मार्ग प्रशस्त कर दिया था.
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से उठा था. इस मामले में तीनों जमानत पर हैं. सोनिया और राहुल को निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को जमानत प्रदान कर दी थी.