नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई 16 अगस्त के लिए टल गई है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस की तरफ से पी. चिदंबरम ने अपनी बहस पूरी कर ली है. आज सोनिया गांधी के लिए पेश हुए पी चिदंबरम ने बहस के दौरान कहा कि इक्विटी से जो भी इनकम हुई वो शेयर होल्डर को नहीं बल्कि यंग इंडिया कंपनी को हुई. इनकम टैक्स विभाग से कुछ भी नहीं छुपाया गया है. यंग इंडिया और याचिकाकर्ता के बीच ना ही कोई इनकम शेयरिंग हुई है.
सोनिया गांधी की ओर से पेश हुए पी. चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वो यंग इंडियन कंपनी में 22-1-2011 को शेयरहोल्डर बनीं. वो कंपनी की शेयरहोल्डर हैं लेकिन अगर कोई कंपनी कमाई करती है तो ये उस कंपनी की कमाई होती है ना कि शेयरहोल्डर की. कंपनी की कमाई के लिए शेयरहोल्डर को टैक्स के लिए कैसे जवाबदेह बनाया जा सकता है?
पी. चिदंबरम ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कानून का एक सवाल ये भी है कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही आय के लिए दो लोगों से इनकम टैक्स विभाग टैक्स कैसे वसूल सकता है? जबकि एक वित्तीय वर्ष में यंग इंडियन की आय हुई हो तो उसके लिए A, B, C या D शेयरहोल्डर (यानी किसी अन्य से) से भी कैसे टैक्स की मांग की जा सकती है?
कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या शेयर होल्डर्स को इनकम टैक्स को किसी गाइडलाइन के तहत इस बात को बताना जरूरी नहीं होता है? दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस ने याचिका लगाई है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के टैक्स मूल्यांकन की दोबारा जांच करने को कहा गया है.
बता दें कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वाईआई द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी थी. वाईआई कंपनी में सोनिया गांधी व राहुल गांधी के पास 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है.