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नेशनल हेराल्ड केस: वकील ने स्वामी से पूछा- क्या आपने एडिट किया था आर्टिकल?

शुक्रवार को अदालत में राहुल-सोनिया के वकील आरएस चीमा ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से कई सवाल किए. कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लगाए गए आरोपों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया है.

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बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी
बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी

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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई हुई. इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर आरोप लगे हैं. शुक्रवार को अदालत में राहुल-सोनिया के वकील आरएस चीमा ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से कई सवाल किए. कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लगाए गए आरोपों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया है.

नेशनल हेराल्ड केस में शुक्रवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आरएस चीमा और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच क्या सवाल जवाब हुए यहां पढ़िए...

वकील RS चीमा: आपको नेशनल हेराल्ड केस के बारे में कब पता चला?

सुब्रमण्यम स्वामी- अखबारों से...

वकील RS चीमा: क्या आपने अखबारों के लेख को डाउनलोड किया?

सुब्रमण्यम स्वामी- हां

वकील RS चीमा: क्या ये सही है कि आपने शिकायत में आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ा?

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सुब्रमण्यम स्वामी- हां

वकील RS चीमा: क्या आपने आर्टिकल का वही हिस्सा शिकायत में इस्तेमाल किया जो आपको रेलिवेंट लगा, पूरा आर्टिकल नहीं?

सुब्रमण्यम स्वामी- नहीं, मैंने पूरा आर्टिकल अपनी शिकायत में मेंशन नहीं किया.

वकील चीमा ने इस दौरान कोर्ट में आर्टिकल का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाया. उन्होंने स्वामी से पूछा कि क्या आर्टिकल का कोई हिस्सा एडिट किया गया है?

सुब्रमण्यम स्वामी- मैंने जो भी लिखा है उसे मैंने एडिट नहीं किया है. मेरी ओर से कुछ नहीं छुपाया गया है. नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन 1 अप्रैल, 2008 को शुरू हुआ, बाद में 7 अप्रैल 2016 को फिर इसे शुरू किया गया.

वकील RS चीमा: क्या आपकी शिकायत में ये नहीं है कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन टेंपरेरी रुका था?

सुब्रमण्यम स्वामी: नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन 8 साल तक नहीं किया गया था इसलिए मैंने टेंपरेरी बंद होना नहीं लिखा.

शुक्रवार को हुई इस मामले की सुनवाई यहां पढ़ें...

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