INX मीडिया केस में एक ओर पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम इस वक्त सीबीआई की हिरासत में हैं, इस मामले के बीच अब कांग्रेस के लिए एक और चुनौती सामने खड़ी है. शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई हुई. इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम हैं. ये याचिका राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी. शुक्रवार को कांग्रेस के वकील ने सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल किए.
शुक्रवार को हुई सुनवाई के लाइव अपडेट्:
02.00 PM: शुक्रवार को सवाल-जवाब का सिलसिला खत्म हुआ, अब 28 और 30 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी.
11.49 AM: आरएस चीमा ने इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने अखबार की बिल्डिंग और छपाई के बारे में सवाल किया. जिसपर सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दिया कि उन्हें पब्लिकेशन्स के बारे में नहीं पता है, हालांकि नेशनल हेराल्ड की छपाई का उन्हें पता है.
राहुल-सोनिया के वकील ने पूछा कि जिन डॉ. गोपी कृष्णन को गवाह के तौर पर पेश किया गया, वह आपके करीबी हैं. इसपर स्वामी ने जवाब दिया कि वह एक पत्रकार हैं, जिन्होंने कई पब्लिकेशन्स में काम किया है, राहुल गांधी ने भी उनके साथ संपर्क किया है.
11.23 AM: सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में वकील आर. एस. चीमा और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच तीखे सवाल-जवाब हुए. कोर्ट में हुए सवाल- जवाब यहां पढ़ें...
वकील आरएस चीमा: आपको नेशनल हेराल्ड के बारे में कब पता चला?
सुब्रमण्यम स्वामी- समाचार पत्रों से
वकील आरएस चीमा: क्या आपने आर्टिकल डाउनलोड किया?
सुब्रमण्यम स्वामी- हां
वकील आरएस चीमा: क्या ये सही है कि आपने शिकायत में आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ा?
सुब्रमण्यम स्वामी- हां
वकील आरएस चीमा: क्या आपने आर्टिकल का वही हिस्सा शिकायत में इस्तेमाल किया जो आपको रेलिवेंट लगा, पूरा आर्टिकल नहीं?
सुब्रमण्यम स्वामी- नहीं, मैंने पूरा आर्टिकल अपनी शिकायत में मेंशन नहीं किया.
वकील आरएस चीमा ने इस दौरान कोर्ट में आर्टिकल का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाया. उन्होंने पूछा कि क्या आर्टिकल का कोई हिस्सा एडिट किया गया है?
सुब्रमण्यम स्वामी- मैंने जो भी लिखा है उसे मैंने एडिट नहीं किया है. मेरी ओर से कुछ नहीं छुपाया गया है. नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन 1 अप्रैल, 2008 को शुरू हुआ, बाद में 7 अप्रैल 2016 को फिर इसे शुरू किया गया.
वकील आरएस चीमा: क्या आपकी शिकायत में ये नहीं है कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन टेंपरेरी रुका था?
सुब्रमण्यम स्वामी: नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन 8 साल तक नहीं किया गया था इसलिए मैंने टेंपरेरी बंद होना नहीं लिखा.
10.57 AM: नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में शुरू हो गई है. कांग्रेस के वकील आर.एस. चीमा इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल-जवाब कर रहे हैं. इससे पहले फरवरी में भी सुब्रमण्यम स्वामी से करीब 1 दर्जन से अधिक सवाल पूछे जा चुके हैं.
पहले टल गई थी सुनवाई
आज अदालत में कांग्रेस नेताओं की तरफ से वकील ने सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल-जवाब किए. इससे पहले ये सुनवाई पहले ही होनी थी, लेकिन 5 जुलाई को स्वामी की ओर से अपील की गई थी कि अभी संसद का सत्र चल रहा है इसलिए तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए. कांग्रेस के वकील आर.एस. चीमा की ओर से सुब्रमण्यम स्वामी के लिए 18 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है.
National Herald case hearing resumes today and also for tomorrow. The case is based on documents I have filed and very little on my cross examination. Yet is a time consuming routine that I have to go through. Winning the case is certain
— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 30, 2019
सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार सुबह को ट्वीट भी किया कि नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई आज शुरू हो रही है और कल भी जारी रहेगी. ये मामला उन कागजों पर आधारित है जो मैंने फाइल किए थे. इस मामले में जीत निश्चित है.
क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष (अंतरिम) सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगे हैं. आरोप है कि कांग्रेस के फंड से 1938 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नाम की कंपनी खड़ी की गई, जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और क़ौमी आवाज़. नाम के 3 अखबारों का संचालन करती थी.
1 अप्रैल 2008 को सभी अखबार बंद हो गए थे. इसके बाद कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपये की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था. पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया. इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी (YIC) बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 % हिस्सेदारी है.
बाद में घालमेल कर यंग इंडियन के कब्जे में AJL कंपनी को कर दिया गया. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया. यानी 'यंग इंडियन' को एक प्रकार से मुफ्त में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी का मालिकाना हक मिल गया.
अब इसी केस में BJP राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया है.