आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी और गैर कानूनी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक बुधवार को लोकसभा में ध्वनिमत पारित से हो गई. इस विधेयक का मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सहित सभी दलों ने समर्थन किया.
इस विधेयक के अंतर्गत देश में कहीं भी होने वाले आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी हमलों व कृत्यों में सीधी कार्रवाई का अधिकार होगा. यानी राज्यों से इजाजत नहीं लेनी होगी. इस जांच एजेंसी के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए अलग विशेष अदालतें बनेंगी.
ज्ञातव्य है कि मुम्बई में हाल के आतंकवादी हमलों के बाद देश के किसी भी हिस्से में ऐसी हिंसा तथा संगठित अपराधों की जांच के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को अधिकृत करने वाले इस विधेयक को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने कल ही अपनी मंजूरी दी है.
देश की वाणिज्यिक राजधानी में मुम्बई में छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस, ओबेरॉय एवं ताज होटलों तथा नरीमन हाऊस पर नवम्बर के आखिरी हफ्ते में हुए आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इस समस्या से निपटने का सख्त कानूनी ढांचा बनाने का संकल्प जताया था.