अपराध की दृष्टि से संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों पर नजर रखने के लिए शहरी और औद्योगिक विकास निगम ने नवी मुंबई में सीसीटीवी निगरानी के लिए एक आचार संहिता तैयार की है. सीआईडीसीओ ने एक विज्ञप्ति में कहा, इसके साथ ही नवी मुंबई भारत का ऐसा पहला शहर हो जाएगा, जिसके पास क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी तंत्र की पूरी आचार संहिता होगी.
विज्ञप्ति में कहा गया कि इसके साथ ही, शहर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए निगरानी रखने वाले 500 कैमरे सीआईडीसीओ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों, दुकानों, मॉलों, थिएटरों, होटलों, स्कूलों, अस्पतालों, आवासीय सोसाइटियों, औद्योगिक इकाइयों, गोदामों और अन्य व्यावसायिक एवं सरकारी इमारतों में लगाए जाएंगे. फिलहाल, नवी मुंबई पुलिस को नगर निगम द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में लगाए गए लगभग 250 कैमरों की वीडियो फुटेज मिलती है.
विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों ने इस आचार संहिता को स्वीकार कर लिया है.
ऐच्छिक आचार संहिता जल्द ही नवी मुंबई पुलिस, सीआईडीसीओ और महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी जाएगी. इन सीसीटीवी कैमरों की वीडियो फुटेज नवी मुंबई पुलिस को मिलेगी.
सीसीटीवी आचार संहिता का उद्देश्य सीसीटीवी का संचालन करने वाले लोगों द्वारा इस काम में अच्छा स्तर सुनिश्चित करने में मदद करने का है.
विज्ञप्ति में कहा गया कि सीआईडीसीओ ने प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में सीसीटीवी परियोजना परिचालन समिति नियुक्त की है. इस समिति ने विभिन्न सार्वजनिक संगठनों और निजी निगमों से मुलाकात की और दिशा निर्देशों पर चर्चा कर उन्हें अंतिम रूप दिया.
इस परियोजना के लिए सीआईडीसीओ का परामर्शदाता प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स है.