राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने सोमवार को नेस्ले इंडिया लिमिटेड को केंद्र की याचिका पर नोटिस भेजा है. याचिका में कंपनी पर कथित अनुचित व्यापार-व्यवहार और मैगी नूडल्स से जुड़े अन्य आरोपों के मद्देनजर 640 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है.
नए सिरे से सैंपल की जांच के आदेश
शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने सरकार को भी निर्देश दिया कि वह मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में नमूने की नए सिरे से जांच कराए. एनसीडीआरसी की न्यायमूर्ति वीके जैन
की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की याचिका स्वीकार करते हुये यह नोटिस भेजा. याचिका में केन्द्र ने कंपनी पर गलत लेबलिंग और गुमराह करने वाले विज्ञापन जारी
करने का भी आरोप लगाया है.
हाई कोर्ट ने हटाया था बैन
बॉम्बे हाई कोर्ट के 13 अगस्त के फैसले को ध्यान में रखते हुए पीठ ने केंद्र को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में नमूनों की नए सिरे से जांच का निर्देश दिया है. बॉम्बे
हाई कोर्ट ने अपने 13 अगस्त के फैसले में भारतीय खाद्य नियामक के देश में इंस्टैंट नूडल्स की नौ किस्मों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को खारिज कर दिया था.
प्रयोगशालाएं मान्यता प्राप्त नहीं
पीठ ने कहा ‘हाई कोर्ट ने आपका (केंद्र) आदेश इस आधार पर रद्द कर दिया कि प्रयोगशालाएं मान्यता प्राप्त नहीं थीं. दूसरी बात आपने सही प्रक्रिया का अनुपालन नहीं
किया. आपको इस बारे में आश्वस्त करना होगा कि आपने रपट प्राप्त करने में उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया.’ केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल
संजय जैन ने कहा कि ऐसा कोई तय मानक नहीं है बल्कि यह खाद्य प्राधिकार पर निर्भर करता है.