ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शराब पीकर ऑटो चलाने पर चालक और मालिक पर 47 हजार 5 सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना ऑटो की कीमत से लगभग दोगुना है. बताया जा रहा है कि इस सेकेंड हैंड ऑटो को मालिक ने 26 हजार 5 सौ रुपये में खरीदा था. हालांकि इस ऑटो का चालान 47 हजार 5 सौ रुपये काटा गया है.
बुधवार को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर यह चालान रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) द्वारा काटा गया. ऑटो के मालिक की पहचान भुवनेश्वर के नायागढ़ निवासी कंडूरी खटुआ और चालक की पहचान बड़गढ़ निवासी हरिबंधू कनहार के रूप में हुई है.
हरिबंधु कनहार पर बिना रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आरसी), परमिट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस समेत अन्य दस्तावेज के शराब पीकर ऑटो चलाने पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जब हरिबंधु ऑटो-रिक्शा लेकर भुवनेश्वर के आचार्य विहार इलाके से जा रहे थे, तभी उनको रोक लिया गया. इसके बाद जांच की गई, तो पता चला कि हरिबंधु ने शराब पी रखी है. साथ ही उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), परमिट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस समेत अन्य दस्तावेज नहीं हैं.
इसके बाद ऑटो के मालिक कंडूरी खटुआ और चालक हरिबंधु पर अवैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने पर 5 हजार, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर 10 हजार, शराब पीकर ऑटो चलाने पर 10 हजार, पॉल्यूशन मानक का उल्लंघन करने पर 10 हजार, अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने देने पर 5 हजार रुपये, बिना आरसी व फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन का इस्तेमाल करने पर 5 हजार रुपये और बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा 5 सौ रुपये का जुर्माना और लगाया गया है. इस तरह ऑटो चालक और मालिक पर कुल 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
चालक बोला- जुर्माना नहीं भर पाया, तो ऑटो किया सीज
ऑटो चालक हरिबंधु कनहार ने कहा, 'हाल ही में 26 हजार 500 रुपये में सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा था. जब मेरे ऑटो को रोका गया, उस समय दो सवारी बैठी थीं. उनको ऑटो से उतर कर जाने को कहा गया. मेरे पास गाड़ी के कागजात नहीं थे. इनको मैं घर में छोड़ आया था. लिहाजा 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया. मेरे पास जुर्माना जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, तो आरटीओ ने ऑटो को सीज कर दिया.'
दस्तावेज पेश करने पर कम की जाएगी जुर्माना की राशि
वहीं, आरटीओ प्रदीप कुमार मोहंती ने कहा कि रेगुलर चेकिंग के दौरान हमको एक ऑटो मिला, जिसके दस्तावेज नहीं थे. ऑटो का फिटनेस सर्टिफिकेट, लाइसेंस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट समेत कोई दस्तावेज नहीं थे. साथ ही में ऑटो चालक ने शराब पी रखी थी. इसके चलते उस पर 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर ऑटो को सीज कर दिया गया है. अगर चालक अब भी दस्तावेज दिखाता है, तो जुर्माने की राशि में कटौती की जाएगी.
15 हजार की स्कूटी पर भी लग चुका है 23 हजार का जुर्माना
इससे पहले गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक स्कूटी का 23 हजार रुपये का चालान काटा था. इसके अलावा बुधवार को गुरुग्राम पुलिस ने एक ट्रैक्टर का 59 हजार रुपये का चालान काटा. आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 एक सितंबर से लागू हो गया है, जिसके बाद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं. नए कानून के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान की धनराशि में इजाफा किया गया है.
आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैफिक कानूनों में परिवर्तन किया है. मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट 2019 एक सितंबर से लागू हो गया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना की दर में 10 गुना तक इजाफा किया गया है.