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स्‍कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्‍म, नर्सरी एडमिशन की नई गाइलाइंस जारी

दिल्ली के लाखों माता-पिता को राहत देते हुए उपराज्यपाल ने नर्सरी एडमिशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस में सबसे खास बात यह है कि इसमें मैनेजमेंट कोटा को पूरी तरह से खत्‍म कर दिया गया है. इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगने की उम्‍मीद है.

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फाइल फोटोः एडमिशन की कतार
फाइल फोटोः एडमिशन की कतार

दिल्ली के लाखों माता-पिता को राहत देते हुए उपराज्यपाल ने नर्सरी एडमिशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन में सबसे खास बात यह है कि इसमें मैनेजमेंट कोटा को पूरी तरह से खत्‍म कर दिया गया है. इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगने की उम्‍मीद है.

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उपराज्यपाल नजीब जंग ने बुधवार देर शाम गाइडलाइंस जारी की. इसके तहत जहां मैनेजमेंट कोटे को खत्‍म कर दिया गया है, वहीं स्कूल के 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को 100 में से 70 प्वॉइंट मिलेंगे. अगर स्कूल में पहले से ही भाई या बहन पढ़ रहे हैं तो 20 अंक मिलेंगे. जबकि यदि माता-पिता ने भी संबंधित स्कूल से पढ़ाई की है तो 5 प्वॉइंट दिए जाएंगे. इसी तरह दूसरे स्कूल से तबादले पर बच्चे को 5 प्वॉइंट मिलेंगे.

गरीब बच्‍चों के लिए 25 फीसदी आरक्षण
नई गाइडलाइंस के अनुसार अब स्‍कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी. स्टाफ कोटे के तहत 5 फीसदी सीटें रिजर्व रहेंगी. जबकि को-एड स्कूलों में लड़कियों को 5 फीसदी आरक्षण देना होगा. हालांकि नई गाइडलाइंस के तहत अल्पसंख्यक स्कूलों में गरीबों को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है.

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इन सभी कोटे के बाद बची हुई सीटें ओपन कैटेगरी के तहत सबके लिए समान रूप से खुली रहेंगी.

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