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NGT का फैसला- खेतों में फसल जलाने पर किसानों को देना होगा जुर्माना

पंजाब के खेतों में बड़े पैमाने पर फसल की खूंटी जलाए जाने से दिल्ली तक प्रदूषण बेतहाशा बढ़ गया. अब इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला किया है. 

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बढ़ते प्रदूषण पर NGT ने जताई चिंता
बढ़ते प्रदूषण पर NGT ने जताई चिंता

पंजाब के खेतों में बड़े पैमाने पर फसल की खूंटी जलाए जाने से दिल्ली तक प्रदूषण बेतहाशा बढ़ गया. अब इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला किया है.  

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राज्य सरकारों को अधिसूचना जारी करने का निर्देश
एनजीटी ने खेतों में फसल काटने के बाद बची खूंटी को जलाकर नष्ट करने पर रोक लगाने के लिए दिल्ली समेत चार उत्तर भारत के 4 राज्यों को अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. एनजीटी ने कहा है कि फसल जलाने की हालत में किसानों को 5 हजार से लेकर 15 हजार तक का जुर्माना देना होगा.

खर्च रोकने के लिए आग का सहारा
गौरतलब है कि पंजाब में कई किसान फसल काटने के बाद बची खूंटी को नष्ट करने के लिए खेतों में ही आग लगा देते हैं. इस तरह वे खेतों की जुताई करके खूंटी निकालने की झंझट और खर्च से तो बच जाते हैं, लेकिन यह तरीका पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है.

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