विवादित 'लव जिहाद' मामले में सुप्रीम कोर्ट में 23 जनवरी को सुनवाई होना तय है. इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इस केस में चौथी स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने जा रही है. पिछली सुनवाई के दौरान NIA ने आरोप लगाया था कि अखिला उर्फ हादिया का पति शफी जहां शादी से पहले आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में था.
NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ISIS के दो संदिग्धों ने जांच एजेंसी के सामने शफीं जहां के उनके संपर्क में रहा होने की बात मानी है. सूत्रों ने बताया कि मनसीद अहमद (कन्नूर) और सफवान उर्फ रय्यान (तिरूर) से विय्यूर सेंट्रल जेल में कई घंटे तक पूछताछ की गई थी. ये पूछताछ ऐसे इनपुट्स को लेकर थीं कि शफीं जहां ऐसे वॉट्सअप ग्रुप का सदस्य था जो कट्टरपंथी सामग्री को फैला रहा था.
मनसीद और सफवान दोनों उमर-अल-हिंदी केस में आरोपी हैं ये दोनों फेसबुक ग्रुप के जरिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की सियासी शाखा SDPI की गतिविधियों से जुड़े थे. ये केस ISIS से प्रभावित गुटों की साजिश से जुड़ा है जिसमें दक्षिण भारत में जजों, पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को निशाना बनाया जाना था.
सूत्रों के मुताबिक NIA की अब तक की जांच से सामने आया है कि शफीं जहां का मनसीद और सफवान से संपर्क मुनीर नाम के शख्स के जरिए हुआ था. मुनीर कोर्ट की ओर से हादिया के लिए नियुक्त अभिभावक सैनबा के संपर्क में था. NIA हादिया और शफीं जहां की शादी में संभावित लव जिहाद की जांच भी कर रही है.
सूत्रों ने बताया कि हादिया और शफीं जहां की शादी को लेकर NIA की चौथी स्टेट्स रिपोर्ट भी उसी लाइन पर होंगी जिनका NIA ने अपनी पहले की रिपोर्ट्स में भी उल्लेख किया था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से शफीं जहां की उस अपील पर कुछ नहीं कहा गया है जो उसने हादिया से उसकी शादी को रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी. केरल हाईकोर्ट ने दिसंबर 2016 में दोनों की शादी को रद्द कर दिया था. ऐसा हादिया के पिता अशोकन केएम की याचिका पर किया गया था. अशोकन का आरोप था कि हादिया का मांइडवॉश किया गया और उसे संभवत: इराक और सीरिया में ISIS के कब्जे वाले क्षेत्रों में ले जाया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल नवंबर में हादिया को तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी थी. हाईकोर्ट की ओर से शादी रद्द किए जाने के बाद से ही हादिया को उसके माता-पिता ने घर में नजरबंद रखा हुआ था. अखिला ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपना नाम हादिया रख लिया था. ऐसा शफीं जहां से शादी से पहले किया गया था. सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई हो सकती है. अभी तक इस मामले में 30 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है.