मुंबई की भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम (PMLA) कोर्ट ने नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है. नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार करोड़ रुपये फ्रॉड करने का आरोप है. आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो सकती है. संपत्ति जब्त करने का आदेश 10 जनवरी को जारी हो सकता है.
पिछले महीने मुंबई डेबट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल-आई (डीआरटी) ने नीरव मोदी, उसके समूह की कंपनियों और अन्य को पिछले लगभग दो वर्षों से पीएनबी के बकाया 7,030 करोड़ रुपये चुकाने के निर्देश जारी किए हैं. इससे पहले, डीआरटी-आई ने 22 नवंबर को भी नीरव मोदी और अन्य आरोपियों को 30 जून, 2018 से पूरी राशि पर 14.30 फीसदी की दर से ब्याज देने के निर्देश जारी किया था.
नीरव मोदी और उनके करीबी रिश्तेदार अमि एन. मोदी, निशाल डी. मोदी, दीपक के. मोदी, नेहाल डी. मोदी, रोहिन एन. मोदी, अनन्या एन. मोदी, अपाशा एन. मोदी और पूर्वी मयंक मेहता को नोटिस दिए गए हैं. इसके अलावा नीरव के समूह की कंपनियों को भी उसी मामले में नोटिस दिए गए हैं.
फरवरी, 2017 में नीरव मोदी के खिलाफ उसके मामा मेहुल चोकसी के साथ ही उसके रिश्तेदारों और कंपनी के अधिकारियों व अन्य पर 14,000 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले से संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था.