निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक लगाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. अब केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और मामले में तत्काल सुनवाई करने की अपील की है. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों और तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि निर्भया के दोषी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं. इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने तुषार मेहता से सवाल किया कि क्या राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के फैसले को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि कुछ सीमा तक ऐसा किया जा सकता है. तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह भी बताया कि राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देनी वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.
निर्भया के दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने खारिज कर दिया था. वहीं, शनिवार को ही तिहाड़ जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि निर्भया के दोषी विनय की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खारिज कर चुके हैं. शनिवार को दोषी अक्षय भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा चुका है, जो अभी लंबित है.
बता दें, दिल्ली जेल नियम के अनुसार, राष्ट्रपति की ओर से दोषी की दया याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे 14 दिनों का समय दिया जाता है. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी थी. चारों दोषियों-अक्षय, पवन, मुकेश और विनय के खिलाफ डेथ वारंट जारी किए गए थे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अपने आदेश में कहा, "इस देश की अदालतें किसी भी दोषी के खिलाफ प्रतिकूल भेदभाव करने का जोखिम नहीं उठा सकती हैं."
23 साल की निर्भया से 16 दिसंबर, 2012 को सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे यातना दी गई. इसमें सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनपर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया गया. आरोपियों में से एक नाबालिग था और उसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने पेश किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली.
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तिहाड़ जेल प्रशासन ने मामले के चार दोषियों मुकेश, पवन, अक्षय और विनय के खिलाफ जारी किए गए मौत के वारंट पर रोक के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जस्टिस सुरेश कुमार की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.(आईएएनएस से इनपुट)