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निर्भया की मां भी पहुंचीं SC, दोषी की याचिका में हस्तक्षेप की मांग

निर्भया की मां ने दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका में उन्हें भी हस्तक्षेप करने की इजाजत की मांग की है. अर्जी में कहा गया है कि दोषी कानूनी दांवपेंच के सहारे सजा से बच रहे हैं.

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प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र

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  • मां ने मांगी पुनर्विचार याचिका में हस्तक्षेप की इजाजत
  • चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने दी इजाजत, सुनवाई 17 को

निर्भया गैंगरेप के गुनहगारों को सात साल बाद भी अब तक सजा नहीं मिलने से परिजन दुखी हैं. निर्भया के एक गुनहगार अक्षय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. अब निर्भया की मां ने भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

निर्भया की मां ने दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका में उन्हें भी हस्तक्षेप करने की इजाजत की मांग की है. अर्जी में कहा गया है कि दोषी कानूनी दांवपेंच के सहारे सजा से बच रहे हैं. उनकी ओर से कहा गया है कि पहले ही इस मामले को सात साल हो चुके हैं.

मुख्य न्यायाधीश ने दी इजाजत

निर्भया की मां की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने निर्भया की मां को हस्तक्षेप करने की इजाजत दे दी है. इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को होनी है. तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

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पटियाला हाउस कोर्ट ने टाल दी थी सुनवाई

इससे पहले निर्भया की मां ने दोषियों को फांसी के लिए ब्लैक वारंट जारी करने की मांग को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट में अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है, जिसे देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए टाल दी.

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