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निर्मोही अखाड़ा ने SC को दी लिखित दलील, राम मंदिर निर्माण का मिले हक

अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को दस्तावेज सौंप दिए हैं. निर्मोही अखाड़े की लिखित दलील में कहा गया कि विवादित भूमि का आंतरिक और बाहरी अहाता दरअसल भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है. हम रामलला के सेवायत हैं. ये हमारे अधिकार में सदियों से रहा है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को दस्तावेज सौंप दिए हैं. निर्मोही अखाड़े की लिखित दलील में कहा गया कि विवादित भूमि का आंतरिक और बाहरी अहाता भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है. हम रामलला के सेवायत हैं. ये हमारे अधिकार में सदियों से रहा है.

निर्मोही अखाड़ा ने अपनी दलील में कहा कि हमें ही रामलला के मंदिर के पुनर्निर्माण, रखरखाव और सेवा का अधिकार मिलना चाहिए. चूंकि वक्फ बोर्ड का विवादित भूमि पर लंबे समय से अधिकार रहा है, इसकी तस्दीक हिंदुओं समेत सभी पक्षकार कोर्ट में भी कर चुके हैं. ऐसे में कोर्ट निर्देश दे कि वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट के आदेश वाली अपने हिस्से की जमीन लीज पर हमें दे, ताकि हम मंदिर बना सकें.

निर्मोही अखाड़े की दलील के मुताबिक कोर्ट चाहे तो यूपी सरकार को निर्देश देकर अयोध्या के अधिग्रहित भूमि के बाहरी इलाके में वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए समुचित जगह दिला दे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर आखिरी बहस हुई. बुधवार को इस सुनवाई का अंतिम दिन था और सभी पक्षकारों ने तय समयसीमा में अपनी बात रखी.

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सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब हिंदू पक्षकार एक दूसरे का विरोध करने लगे. अदालत में निर्मोही अखाड़ा की तरफ से रामजन्मभूमि न्यास की दलीलों का विरोध किया गया. निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील जैन ने कहा कि रामजन्मभूमि न्यास ऐसा क्यों कहा कि बाबर ने मंदिर गिराया और मस्जिद बनाई. हमने हमेशा कहा कि वो मंदिर ही था. हमने कभी मुस्लिमों को जमीन का हक ही नहीं दिया.

सुशील जैन ने कहा कि उन्होंने 1961 का एक नक्शा दिखाया, जो गलत था. उन्होंने बिना किसी सबूत के सूट फाइल कर दिया. वहां की इमारत हमेशा से ही मंदिर थी. ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद बाबर ने बनाई थी. 

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