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अजनबी को लिफ्ट देना जुर्म, पुलिस ने लगाया फाइन, कोर्ट में मांगी माफी

नितिन के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिक सहित 3 लोगों को उन्होंने लिफ्ट देने के लिए कार रोकी थी. जैसे ही वे लोग कार में बैठे. तभी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आए और उनका लाइसेंस ले लिया.

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नितिन नायर
नितिन नायर

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नवी मुंबई में काम करने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि अपनी कार में 3 लोगों को लिफ्ट देने के लिए पुलिस ने उनपर फाइन लगा दिया. नितिन नायर नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर घटना का ब्योरा लिखा है.

उनके फेसबुक पोस्ट को 23000 से अधिक बार शेयर किया गया है. नितिन का कहना है कि पुलिस ने उनका चालान कर दिया और बाद में कोर्ट में जाकर उन्हें माफी मांगने को कहा.

नितिन के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिक सहित 3 लोगों को उन्होंने लिफ्ट देने के लिए कार रोकी थी. जैसे ही वे लोग कार में बैठे. तभी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आए और उनका लाइसेंस ले लिया.

नितिन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पर्सनल गाड़ी में सवारी को बैठाकर नियम तोड़ा है. नितिन के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि अनजान लोगों को गाड़ी में बैठाना गैर कानूनी है.

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युवक ने कहा कि उस वक्त काफी बारिश हो रही थी और लोग ऑफिस पहुंचने के लिए परेशान हो रहे थे. उन्होंने कहा कि पुलिस ने लाइसेंस ले लिया था और उसे लाने के लिए अगले दिन वे थाने पहुंचे. तब पुलिस वालों ने उन्हें कोर्ट जाने को कहा. उन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 लगाई गई थी. पुलिस ने उन्हें कहा कि आपको कोर्ट में जाकर जज के सामने माफी मांगनी पड़ेगी.

वे कोर्ट गए, माफी मांगी और 1500 रुपये फाइन भी दिया. इसके बाद उन्हें दोबारा थाने आना पड़ा, जहां कुछ देर इंतजार करने के बाद लाइसेंस दिया गया.

वहीं, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि वे लिफ्ट देने वाले सभी लोगों को फाइन नहीं करते हैं. लेकिन कुछ लोग 30 से 50 रुपये लेकर लोगों को गाड़ी में चढ़ाते हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है.

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