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गुजरात दंगे- 'मोदी ने नहीं दिए थे हत्या के आदेशः SIT वकील

गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के वकील ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाते हुए कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जाइए और लोगों की हत्या कीजिए.

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नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी

गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के वकील ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाते हुए कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जाइए और लोगों की हत्या कीजिए.

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एसआईटी ने जकिया जाफरी की शिकायत की जांच करने के बाद 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी.

एसआईटी की मामले को बंद करने के लिए दायर रिपोर्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी के वकील आर एस जमुआर ने कहा, ‘(सामाजिक कार्यकर्ता) तीस्ता सीतलवाड और अन्य ने मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर झूठी शिकायत दर्ज करवाई. मुख्यमंत्री ने कभी भी जाकर लोगों की हत्या करने की बात नहीं कही.’

दलील के दूसरे दिन एसआईटी के वकील ने सीतलवाड को निशाना बनाया. सीतलवाड ने दंगा पीड़ितों के मुद्दे को उठाया था और वह जकिया की मदद कर रही हैं. जकिया के पति और कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की दंगों में हत्या कर दी गई थी.

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मोदी और अन्य के खिलाफ मनगढ़ंत शिकायत के लिए सीतलवाड को एकमात्र लेखिका बताते हुए अधिवक्ता जमुआर ने कहा, ‘मुख्यमंत्री द्वारा कथित तौर पर आला पुलिस अधिकारियों को दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के संबंध दिया गया निर्देश तीस्ता सीतलवाड का गढ़ा हुआ है. इस बात के कोई सबूत नहीं है.’

जकिया ने मोदी और 58 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाने की मांग की है जिनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी शिकायत में नामजद किया था. उन्होंने एसआईटी के अलावा किसी और स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने की भी मांग की थी.

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