कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को फिलहाल दिल्ली हाइकोर्ट से कोई फौरी राहत नहीं मिली है. राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के टैक्स मूल्यांकन की दोबारा जांच करने को कहा गया है.
सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स की तरफ से पेश हुए एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो इन कंपनियों में डायरेक्टर है, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि नहीं, इसलिए इन कंपनियों के बारे में जांच की जाने की जरूरत है. क्योंकि इन मामले में टैक्स की चोरी की आशंका दिखाई दे रही है.
वहीं राहुल गांधी के वकील की तरफ से कहा गया कि जब कोई इनकम ही नहीं हुई तो फिर उस पर टैक्स कैसे बन सकता है. राहुल गांधी के वकील ने गुहार लगाई कि अगली सुनवाई तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें. लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती ना हम इनकम टैक्स विभाग को नोटिस कर सकते हैं और ना ही इनकम टैक्स विभाग के आदेश पर स्टे लगाकर राहुल गांधी को प्रोटेक्शन दे सकते हैं.
Income Tax matter: Counsel for Rahul Gandhi also asked Court to restrain media from publishing the matter, High Court refused to stay media reporting https://t.co/DAIy4OOBpM
— ANI (@ANI) August 8, 2018
राहुल गांधी के वकील की तरफ से कोर्ट से गुहार लगाई गई कि इस मामले की रिपोर्टिंग मीडिया में ना की जाए लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील की इस अपील को ठुकरा दिया. बुधवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल का फेयरवेल है, इसलिए कोर्ट उठ गई और मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 14 अगस्त को दोबारा करेगी.