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...तो क्‍या दिग्विजय सिंह को जेल जाना होगा?

उज्जैन के एक लोकल कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और सांसद प्रेमचन्द्र गुड्डू के खिलाफ बुधवार को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

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दिग्विजय सिंह
दिग्विजय सिंह

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उज्जैन के एक लोकल कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और सांसद प्रेमचन्द्र गुड्डू के खिलाफ बुधवार को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

अभियोजन के अनुसार 17 जुलाई 2011 को उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद जीवाजीगंज थाने में जयसिंह, अनंतनारायण मिणा, मुकेश भाटी, अमरलाल आदी के खिलाफ कई धाराओं के तहत दर्ज हुआ था.

थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शासन की ओर से कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी कि इस मामले में दिग्विजय सिंह, प्रेमचन्द्र गूड्डू हेमन्त चौहान, तथा दिलीप चौधरी को भी आरोपी बनाया जाए.

उज्जैन के सेशन जज दीपेश तिवारी की कोर्ट में शासन की अर्जी स्वीकार करते हुए चारों को समन जारी किये थे. इस मामले की पिछली सुनवाई में हेमन्त एवं दिलीप ने जमानत ली थी जबकि दिग्विजय एवं प्रेमचन्द्र की और से मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दिये जाने का आवेदन दिया गया था.

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इस मामले की हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनका आवेदन अस्वीकार कर सिंह एवं गुड्डू के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और सुनवाई के लिए आगामी 30 अप्रैल की तिथी निर्धारित की है.

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