पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है.
स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा व गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी के खिलाफ 12,600 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के मामले में गैरजमानती (एनबीडब्ल्यू) वारंट जारी किया है.
Special PMLA court in Mumbai issues non bailable warrant against #NiravModi and #MehulChoksi in connection with #PNBFraudCase.
— ANI (@ANI) March 3, 2018
लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम अदालत के न्यायाधीश एम. एस. आजमी ने गैरजमानती वारंट जारी किया है, जो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के ठिकानों का पता लगाने और उनके प्रत्यर्पण के लिए है.
वहीं नीरव मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मेल लिखा कि पासपोर्ट अथॉर्टी ने मेरा पासपोर्ट निलंबित कर दिया है और आप मुझसे जांच में शामिल होने के लिए कह रहे हैं.Passport authority suspended my passport. Meanwhile, you asked me to join probe. Wrote to Passport authority requesting it to provide me reasons of suspension & proposed revocation. Surprisingly, within minutes of my reply,authority revoked my passport: #NiravModi in e-mail to ED
— ANI (@ANI) March 3, 2018
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 27 फरवरी को पीएमएलए अदालत में दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की याचिका दायर की थी. क्योंकि आरोपियों ने 15, 17 और 23 फरवरी को एजेंसी के सामने हाजिर होने के समन का कोई जवाब नहीं दिया था. इसके साथ ही, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीरव मोदी को संदेश भेजकर भारत लौटकर जांच में सहयोग करने की गुजारिश की थी. लेकिन उसने विदेश में अपने व्यवसाय का हवाला देते हुए नकारात्मक जवाब दिया था.
गौरतलब है कि भारत सरकार ने पहले मोदी और चोकसी के पासपोर्ट को रद्द कर दिया है. साथ ही आयकर विभाग के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ अलग-अलग लुकआउट नोटिस/ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है.