सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि 2-जी घोटाले की जांच और केस से हटने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से वह शर्मिदा नहीं है. सिन्हा ने एक टीवी चैनल से कहा, 'कोई शर्मिदगी नहीं है. खुद को जांच से अलग रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करूंगा.'
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिन्हा को निर्देश दिया है कि वह 2-जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच तथा मुकदमे से खुद को अलग रखें. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर तथा न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की पीठ ने कहा कि 2-जी मामले की जांच कर रही टीम के शीर्ष अधिकारी अब पूरी जांच की जिम्मेदारी संभालेंगे.
अदालत ने कहा कि ऐसा इसलिए करना पड़ा, क्योंकि इससे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता.