दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के रिहायशी इलाकों, स्कूलों और अस्पतालों के नजदीक से मोबाइल टावरों को हटाने की मांग वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया.
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने एक मोबाइल कंपनी को भी नोटिस जारी किया और सभी से आठ अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा. अदालत ने पीतमपुरा निवासी एक 76 वर्षीय बुजुर्ग की याचिका पर नोटिस जारी किया है.
बुजुर्ग ने याचिका में कहा है कि उनके घर के नजदीक लगे मोबाइल टावर के विकिरण (रेडिएशन) के कारण उनका बेटा पिछले वर्ष अप्रैल में कैंसर से पीड़ित होकर मर गया.
बुजुर्ग श्रीनिवास शर्मा ने अधिवक्ता विकास निगम के माध्यम से याचिका दायर की है. उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के सदस्य हमेशा सिरदर्द, अनिद्रा, लगातार बुखार और आंखों में दर्द जैसे रोगों से पीड़ित रहते हैं, इसलिए उनके घर के पास से मोबाइल टावर हटवाया जाए.