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करीबी परिजनों को दे सकते हैं अपना कन्‍फर्म ट्रेन टिकट, बशर्ते...

रेलवे ने यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन देखा गया है कि जानकारी न होने के कारण यात्री सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं.

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एक अदद बर्थ का मामला है...
एक अदद बर्थ का मामला है...

रेलवे ने यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन देखा गया है कि जानकारी न होने के कारण यात्री सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं. एक सुविधा यह है कि कन्फर्म रेल टिकट लेने वाला व्यक्ति यदि किसी कारण से यात्रा नहीं कर पाए, तो उसके रक्त संबंधी किसी वयस्क को सुधरा हुआ टिकट जारी किया जा सकता है.

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इसी तरह निश्चित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने पर बाराती, छात्र व सरकारी कर्मचारियों को भी संशोधित टिकट देने की व्यवस्था है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, किसी रेलगाड़ी के कन्फर्म टिकट लेने वाला व्यक्ति किन्हीं कारणों से स्वयं यात्रा नहीं कर पाए, तो उस टिकट पर उसके माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पत्नी (पत्नी के नाम से टिकट हो तो पति) यात्रा कर सकते हैं. उन्हें बर्थ दे दिया जाएगा.

सूत्रों ने बताया कि इसके लिए जरूरी यह है परिजन का नाम राशनकार्ड में या अन्य दस्तावेज में होना चाहिए. यह सुविधा लेने के लिए रेलगाड़ी छूटने के 24 घंटे पहले मुख्य आरक्षण निरीक्षक (सीआरएस) को आवेदन देना होगा.

इसी तरह यदि कोई सरकारी कर्मचारी कन्फर्म टिकट लेने के बाद सफर नहीं कर पाए, तो उसके बदले उसी टिकट पर दूसरा कर्मचारी यात्रा कर सकता है, बशर्ते रेलगाड़ी छूटने के 24 घंटे पहले सीआरएस को आवेदन दे दिया जाए.

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रेलवे ने छात्रों और बारातियों को भी सहूलियत दी है. किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था का छात्र या किसी बाराती दल का सदस्य टिकट लेने के बाद यात्रा नहीं कर पाए, तो उसके स्थान पर उसी संस्था या बाराती दल के दूसरे सदस्य को संशोधित टिकट दिया जा सकता है.

यह सुविधा लेने के लिए 48 घंटे पूर्व संस्था प्रमुख या समारोह के मुखिया की ओर से आवेदन करना होगा. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छात्र और बारातियों में से मात्र 10 प्रतिशत सदस्यों को ही यह सुविधा दी जा सकेगी.

रायपुर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी रतन बसाक ने बताया कि यह नियम बहुत पहले से लागू है, लेकिन जानकारी के अभाव में इन नियमों का लाभ यात्री उठा नहीं पाते हैं.

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