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दूसरे बैंक का ATM इस्तेमाल करने पर देनी पड़ेगी फीस

अब तक आप किसी भी बैंक के ATM से अपने पैसे निकाल लेते थे लेकिन अब इसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी. मुंबई से इसकी शुरुआत होने जा रही है. एक अंग्रेजी अखबार ने यह खबर दी है.

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अब तक आप किसी भी बैंक के ATM से अपने पैसे निकाल लेते थे लेकिन अब इसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी. मुंबई से इसकी शुरुआत होने जा रही है. एक अंग्रेजी अखबार ने यह खबर दी है.

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अखबार के मुताबिक अब दूसरे बैंक के ATM से अपने पैसे हर महीने दो बार तक ही मुफ्त में निकाल सकते हैं लेकिन इसके बाद आपको फीस देनी पड़ेगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंको को इसके लिए हरी झंडी दे दी है.

नई व्यवस्था के तहत दो बार के बाद नकदी निकालने के लिए यूजर को हर बार 20 रुपए देने होंगे. इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि इस सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है और खातेदार दूसरे बैंकों के ATM से बहुत ज्‍यादा बार पैसे निकलने लगे हैं. इससे कार्ड इश्यू करने वाले बैंक को घाटा होता है. उधर, ATM लगाने वाली कंपनियां यह रोना रो रही हैं कि उन्हें सिक्योरिटी वगैरह देने में काफी खर्च करना पड़ रहा है.

2009 में रिजर्व बैंक के आदेश पर दूसरे बैंकों के ATM से पैसे निकालना निशुल्क कर दिया गया था लेकिन बाद में बैंकों के आग्रह पर रिजर्व बैंक ने पांच बार तक निकासी को निशुल्क रखा और 10 हजार रुपए तक की बाध्यता रखी थी. यानी आप दूसरे बैंकों के ATM से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं. ग्राहकों को इसके लिए कुछ नहीं देना पड़ता था लेकिन संबद्ध बैंक को ATM लगाने वाले को 15 रुपए प्रति निकासी पर देने होते थे.

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