ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने बुधवार को पिछले साल एक दिव्यांग लड़की की हत्या के लिए 35 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रायरंगपुर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश वी सुजाता ने 14 वर्षीय लिति गिरी की हत्या के लिए रेपो मुर्मू को दोषी ठहराया.
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अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज कुमार दास ने बताया कि यह फैसला 16 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुनाया गया. जानकारी के मुताबिक रेपो मुर्मू और मृतक लड़की के पिता कृष्ण गिरी के बीच पुरानी दुश्मनी थी.
दिव्यांग लड़की लिति के पिता कृष्ण गिरी ने गोरुमहिसानी थाना क्षेत्र के सरौंदा गांव में रेपो मुर्मू की पत्नी को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था. वहीं, 24 जुलाई 2023 को जब लड़की अपने घर में अकेली थी, तो रेपो मुर्मू ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. इसके बाद मौके से फरार हो गया.
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लड़की के पिता को शक था कि रेपो मुर्मू ने ही बेटी की हत्या की है. ऐसे में लड़की के पिता ने रेपो मुर्मू के खिलाफ FIR दर्ज कराई. जिसके बाद जांच करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. तभी से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.