महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गये सवालों का जवाब देने में विलंब करने या उन्हें नजरअंदाज करने पर प्राथमिक सूचना अधिकारियों पर सामूहिक रूप से 26 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है.
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश जोशी ने सूचना का अधिकार कानून के कार्यान्वयन के पांच साल पूरे होने पर आंकड़ों का खुलासा करते हुए कहा कि वर्ष 2009 में 347 अधिकारियों पर 26,57,691 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
उन्होंने कहा कि यह जुर्माना सवालों को नजरअंदाज करने या सूचना देने में विलंब करने पर लगाया गया है. जुर्माने की राशि वर्ष 2006 के बाद से बढ़ा दी गयी है.