सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश में एक अस्पताल को लापरवाही बरतने पर पीडि़त को एक करोड़ रुपये हर्जाना देने को कहा है. इंफोसिस में काम करने वाले प्रशांत धनका ने अपना ईलाज निजाम अस्पताल में करवाया था, जहां ईलाज के दौरान प्रशांत धनका का शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरीके से बेकार हो गया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निजाम अस्पताल पर ईलाज के दौरान लापरवाही बरतने का मामला पाया है और जिसके एवज में प्रशांत धनका को एक करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है.