जमशेदपुर की एक अदालत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनकी पेशी के लिए 28 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है. उन पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
राज के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई के समय राज स्वयं कोर्ट में उपस्थित हों.
गौरतलब है कि राज ठाकरे के खिलाफ एक अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि मुंबई में 9 मार्च, 2007 को राज ने एक जनसभा में बिहारियों समेत उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था. कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 205, 210 और 177 के तहत याचिका पर सुनवाई की.