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पाक में 442 भारतीय मछुआरों को रिहा करने के आदेश

पाकिस्तानी अधिकारियों ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय में दायर एक मुकदमे को ध्यान में रखकर उन्होंने 442 भारतीय मछुआरों को मुक्त करने और स्वदेश वापसी का आदेश दे दिया है.

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पाकिस्तानी अधिकारियों ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय में दायर एक मुकदमे को ध्यान में रखकर उन्होंने 442 भारतीय मछुआरों को मुक्त करने और स्वदेश वापसी का आदेश दे दिया है.

न्यायालय में दायर मुकदमे में कहा गया था कि इन मछुआरों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है.

पाकिस्तान मछुआरा समुदाय और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट आफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च ने भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए देश के उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी. जेल की सजा अवधि पूरी होने के बावजूद भी इन्हें कई जेलों में बंद कर रखा गया था.

पाकिस्तान के जल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में सभी मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था और दोषी करार दिया गया.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व विधि मंत्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता सैयद इकबाल हैदर पेश हुए. हैदर ने कहा कि सिंध प्रांत के गृह मंत्रालय ने दो नाबालिगों सहित 442 भारतीय मछुआरों को रिहा करने और स्वदेश वापसी का आदेश जारी किया गया.

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