सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत के मामले पर सुनवाई हुई. सर्वोच्च अदालत से पूर्व केंद्रीय मंत्री को किसी तरह की तुरंत राहत नहीं मिली है और केंद्रीय जांच ब्यूरो-प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही केस में सोमवार को अगली सुनवाई होगी. अदालत में ईडी की तरफ से इस मामले में कई तरह की जानकारियां दी गई हैं, साथ ही ये भी बताया गया है कि हमें विदेश में 10 प्रॉपर्टी, 17 बैंक अकाउंट मिले हैं जो चिदंबरम से जुड़े हुए हैं.
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि इन कंपनियों से भुगतान आरोपी के करीबियों को किया गया है, बिना कस्टोडियल पूछताछ के इस पूरे गड़बड़झाले का भंडाफोड़ नहीं हो सकता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी के पास गिरफ्तार करने की ताकत है, हमारे पास गिरफ्तारी के कारण भी हैं.
इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या पहले ईडी के केस में अंतरिम जमानत मिल चुकी है? जिस पर चिदंबरम के वकील की ओर से कहा गया कि 14 महीने तक उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी, जब समन किया गया तो वह पेश भी हुए.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं.
ईडी की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि सोमवार तक आरोपी को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हम तब पूरी केस डायरी भी रख देंगे जिसमें मामले की पूरी जानकारी होगी.
गौरतलब है कि सोमवार को पी. चिदंबरम की तरफ से सीबीआई मामले में जमानत की याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी. वहीं चिदंबरम की तरफ से ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की गई थी, इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई तक का प्रोटेक्शन दिया है. ईडी वाले मामले में भी सुनवाई अब सोमवार को ही होगी.