आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने सरेंडर करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया है और अदालत शुक्रवार को अब इस मामले में फैसला सुनाएगी.
उधर, सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद चिदंबरम को अब 23 सितंबर तक जेल में रहना पड़ेगा. ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सब चिदंबरम को बेइज्जत और प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है.
उधर ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में 6 आरोपियों को समन किया गया है और मामले की जांच जारी है. सॉलिसिटर जनरल की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अब तक ईडी ने इस मामले में कस्टडी नहीं मांगी है.
गिरफ्तार कर सकती है ईडी
ईडी ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि आईएनएक्स मीडिया केस में 6 आरोपियों को समन किया गया है और जांच पूरी होने के लिए इन सभी से पूछताछ जरूरी है. फिलहाल ईडी अपनी बैंकग्राउंड जांच पूरी कर रही है जिसके बाद ही चिदंबरम की कस्टडी और उनसे पूछताछ पर कोई प्रभावी फैसला लिया जाएगा. ईडी सही वक्त पर कोर्ट में चिदंबरम की गिरफ्तारी की गुहार लगा सकती है.
इस पर चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने यह स्वीकार किया है कि ईडी उनके क्लाइंट को गिरफ्तार करना चाहती है. इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर आरोपी फरार होता है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा. उन्होंने कहा कि इस केस में ईडी जल्द चार्जशीट दायर कर सकती है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे इस बारे में अपना फैसला देने की बात कही है.